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शादीशुदा महिला को ‘रिहा’ कराने की मांग वाली याचिका खारिज, हाईकोर्ट बोला- वैवाहिक विवाद में दखल नहीं

Himachal Pradesh High Court ने एक ऐसी याचिका खारिज कर दी, जिसमें एक शख्स ने शादीशुदा महिला को उसके पति से “रिहा” कराने की मांग की थी। सुनवाई के दौरान यह भी सामने आया कि याचिकाकर्ता पहले महिला के साथ कथित तौर पर लिव-इन रिलेशनशिप में रह चुका था।

मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश G S Sandhawalia और न्यायमूर्ति Bipin Chander Negi की बेंच ने की। अदालत ने 14 मई को दिए अपने आदेश में कहा कि महिला अपने पति और बच्चे के साथ रह रही है, इसलिए यह याचिका सुनवाई योग्य नहीं है।

Himachal Pradesh High Court ने कहा कि अदालत पति-पत्नी के वैवाहिक विवादों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता और महिला के बीच कथित संबंध “adulterous” यानी विवाहेतर संबंध जैसा प्रतीत होता है और ऐसे रिश्ते को न्यायिक मान्यता नहीं दी जा सकती।

याचिकाकर्ता ने खुद को महिला का करीबी दोस्त बताते हुए दावा किया था कि महिला ने उसे कई संदेश भेजे थे, जिनमें उसने पति और सास से डरने की बात कही थी। इसी आधार पर शख्स ने अदालत में हैबियस कॉर्पस याचिका दाखिल कर आरोप लगाया कि महिला को उसके पति और सास ने अवैध रूप से बंधक बनाकर रखा है।

सुनवाई के दौरान जब अदालत ने याचिकाकर्ता से पूछा कि क्या उसका महिला के साथ शारीरिक संबंध था, तो उसने स्वीकार किया कि दोनों कथित तौर पर लिव-इन रिलेशनशिप में रह चुके हैं। कोर्ट में 17 दिसंबर 2025 का एक कथित लिव-इन एग्रीमेंट भी पेश किया गया।

हालांकि अदालत ने स्पष्ट किया कि महिला अपने परिवार के साथ रह रही है और ऐसे में अदालत के हस्तक्षेप की कोई जरूरत नहीं बनती।

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