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हल्द्वानी के बनभूलपुरा कांड के मास्टर माइंड अब्दुल मलिक ने अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की

हल्द्वानी के बनभूलपुरा कांड के मास्टर माइंड अब्दुल मलिक ने अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की है. नैनीताल के सेशन कोर्ट में एडीजे फर्स्ट की कोर्ट में मलिक की अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की गई है. मलिक के वकील ने यह याचिका दायर की है. 27 फरवरी को कोर्ट में इस याचिका पर सुनवाई होगी. बता दें कि अब्दुल मलिक 8 फरवरी को हुए हल्द्वानी के बनभूलपुरा हिंसा के बाद से फरार चल रहा है, जिसकी तलाश में पुलिस कई राज्यों में सर्च ऑपरेशन चला रही है. पुलिस ने मलिक समेत उसके बेटे और एक अन्य को वांटेड घोषित किया हुआ है.

हल्द्वानी हिंसा के मामले में बृहस्पतिवार को ‘मुख्य साजिशकर्ता’ अब्दुल मलिक और उसकी पत्नी सहित छह लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी करने और आपराधिक साजिश रचने का एक नया मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने यह जानकारी दी. पुलिस ने बताया कि बनभूलपुरा में आठ फरवरी को अवैध मदरसे के ध्वस्तीकरण के दौरान भड़की हिंसा के मामले में चार और उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया है. इसके साथ ही इस मामले में गिरफ्तार लोगों की संख्या 78 हो गई है.

नैनीताल के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रह्लाद नारायण मीणा ने बताया कि मलिक और उसकी पत्नी साफिया उन छह लोगों में शामिल हैं जिनके खिलाफ आपराधिक साजिश रचने और अवैध रूप से प्लॉट काटने, निर्माण और जमीन के हस्तांतरण के लिए धोखाधड़ी से मृत व्यक्ति के नाम का इस्तेमाल करने का मामला दर्ज किया गया है. उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि उन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी (आपराधिक साजिश), 417 (धोखाधड़ी) और 420 (धोखाधड़ी और बेईमानी) के तहत मामला दर्ज किया गया है.

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